Monday, February 2

राजस्थान के नेशनल हाईवे पर लागू हुआ नया ‘लेन ड्राइव’ नियम, तय हुई हर वाहन की लेन—जानिए पूरा सिस्टम

उदयपुर | एनबीटी डेस्क
राजस्थान में इस साल जयपुर टैंकर ब्लास्ट सहित कई बड़े और दर्दनाक सड़क हादसों के बाद प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को कड़ा करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में राज्य के प्रमुख नेशनल हाईवे—विशेषकर उदयपुर–मंगलवाड़–अहमदाबाद मार्ग—पर लेन ड्राइविंग नियम अनिवार्य कर दिए गए हैं।

राजस्थान पुलिस, एनएचएआई और आरटीओ की संयुक्त टीम ने विशेष अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत हाईवे पर पोस्टर, एंबुलेंस पर जागरूकता स्टीकर और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।

अब लेन बदलना नहीं होगा आसान, चालान निश्चित

राज्य पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा के निर्देश पर शुरू हुए अभियान के बारे में उदयपुर एसपी योगेश गोयल ने बताया कि हाईवे पर तेज रफ्तार और अव्यवस्थित ड्राइविंग को नियंत्रित करने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। अतिरिक्त एसपी (खेरवाड़ा) अंजना सुखवाल के नेतृत्व में अभियान को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया गया।

30 नवंबर तक यह अभियान जागरूकता के रूप में चलेगा, लेकिन इसके बाद लेन तोड़ने वालों पर तुरंत चालान होगा। हाईवे पर लगे हाई-टेक कैमरे ओवरस्पीडिंग और गलत ओवरटेक जैसे उल्लंघनों को तुरंत पकड़ लेंगे।

किस लेन में चलेंगे कौन से वाहन? — नई व्यवस्था

  1. पहली (दाईं) लेन – ओवरटेक लेन
    तेज रफ्तार या केवल ओवरटेक करने वाले वाहन।
  2. दूसरी लेन – मिड स्पीड लेन
    सामान्य गति से चलने वाले वाहन।
  3. तीसरी लेन – हेवी व्हीकल लेन
    ट्रक, ट्रेलर और अन्य भारी वाहन।
  4. चौथी (सबसे बाईं) लेन – इमरजेंसी लेन
    एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाओं के वाहन।

ट्रैफिक व्यवस्था सुधरने की उम्मीद

अधिकारियों का कहना है कि नए नियमों से न सिर्फ दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी, बल्कि हाईवे पर वाहनों का प्रवाह भी अधिक सुगम होगा। लेन ड्राइविंग का पालन कराने के लिए पुलिस की टीमें लगातार हाईवे पर मौजूद रहेंगी।

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